New traffic rules for bike and scooter drivers :- भारत में टू व्हीलर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे अब सरकार भी एक्शन में आ गई है. टू व्हीलर चालकों के लिए सरकार अब सख्ती बरत रही है. नए-नए कानून निकल रही है. जिनकी पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी रोजाना टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते हैं और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए
New traffic rules for bike and scooter drivers :- सरकार द्वारा जारी किया गया नए नियमों की जानकारी आपको पहले से ही होनी चाहिए. टू व्हीलर चलाते समय चालक को हेलमेट पहनना आवश्यक है. यह आपके खुद की सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस से भी बचाता है. इसके अलावा टू व्हीलर चालक के अलावा पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना आवश्यक है. लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पीछे बैठने वाला व्यक्ति भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अब सरकार द्वारा हेलमेट से जुड़े नियमों को शक्ति से पालन की जारी है.
पकड़े जाने पर दोनों का अलग-अलग कटेगा चाला
New traffic rules for bike and scooter drivers :- महाराष्ट्र यातायात पुलिस विभाग द्वारा राज्य में इस नियम को लागू कर दिया गया है. अगर कोई भी टू व्हीलर चालक बिना हेलमेट पहने पकड़े जाता है और टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं पहना है, तो उन दोनों पर सख्त कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए नया चालान बनाया जाएगा. यह चालान टू व्हीलर पर बैठने वाले दोनों व्यक्तियों का जुर्माना अलग-अलग लगाया जाएगा. अगर टू व्हीलर पर चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है तो नियम के अनुसार ₹1,000-1,000 रुपए का चालान वसूला जाएगा.
1 घंटे के बाद फिर से कटेगा चालान
New traffic rules for bike and scooter drivers :- नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अगर टू व्हीलर पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जा रहा है. यह चालान काटने के सिर्फ 1 घंटे तक वेध रहता है. अगर इसके बाद भी यात्रा के दौरान हेलमेट नहीं पहनते हैं और पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो उनका दोबारा से चालान काटा जाएगा. अगर पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है तो उसका भी अलग से चालान भरना होगा.